Shivraj Singh Chauhan : लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर आई है। जबलपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से इन तीनों के खिलाफ पांच सौ का जमानती वारंट जारी हुआ है। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा लगाए 10 करोड़ रुपए के मानहानि केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से तीनों नेताओं को कोई राहत नहीं मिली है।
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7 मई को व्यक्ति उपस्थिति होने के निर्देश
कोर्ट ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने सात 7 जून को पेश होने के लिए दिए गए आवेदन को रद्द कर दिया है। अदालत ने अब तीनों बीजेपी के दिग्गज नेताओं को 7 मई 2024 को व्यक्तिगत उपस्थिति होने के निर्देश दिए है।
कोर्ट ने लगाई फटकार
तीनों नेताओं के वकीन ने एक आवेदन कोर्ट में पेश करते हुए कहा था कि इस समय चुनाव की तैयारियां चल रही है ऐसे में वे खुद कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 7 मई अगली तारीख तय की है। तीनों नेताओं को 500-500 रुपये के जमानती वारंट से तलब किया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने की ये टिप्पणी
विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करते हुए आम लोगों की तरह पेश होना है। इसके साथ ही कहा कि व्यक्तिगत व्यस्तता से कोर्ट के आदेशों का पालन न करने से आम जन पर इसका अलग प्रभाव पड़ सकता है।
जानिए क्या है पूरा मामला
एमपी-एमएलए कोर्ट जबलपुर में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि का परिवाद दायर किया था। इस केस के बारे में जानकारी देते हुए तन्खा के वकील शिवेंद्र पांडे ने बताया कि मध्यप्रदेश में लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक प्रकरण (कितना ओबीसी आरक्षण रहेगा) सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। तन्खा के नाम से मीडिया में ऐसी बातें बोली गई थीं जो उन्होंने कभी कही भी नहीं थीं। जिससे तन्खा की छवि को नुकसान पहुंचा था।