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Sunday, May 17, 2026
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Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा-कुछ नहीं छिपाना, हर जानकारी देनी होगी

Electoral Bond: चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूनिक नंबर को खुलासा ना करने को लेकर एसबीआई को फटकार लगाई। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे को चीफ जस्टिस ने दो टूक कहा कि बैंक सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। बैंक को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक सभी जानकारी देने को तैयार है।

Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड में यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बैंक को हर जरूरी जानकारी देनी ही होगी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बैंक सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकती।

बैंक ने नहीं किया था यूनिक नंबर का खुलासा:

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार जब चुनावी बॉन्ड को लेकर सुनवाई हुई थी तो एसबीआई ने जो डेटा कोर्ट में उपलब्ध कराया था, उसमें यूनिक नंबर का खुलासा नहीं किया था। इस पर कोर्ट ने एसबीआई को कहा था कि बैंक को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए। यूनिक नंबर से यह पता लगाया जा सकता है कि किस राजनैतिक दल को किस कंपनी या किस शख्स ने कितना चंदा दिया।

एसबीआई को देनी होगी हर जानकारी:

अज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यूनिक नंबर को खुलासा ना करने को लेकर एसबीआई को फटकार लगाई। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे को चीफ जस्टिस ने दो टूक कहा कि बैंक सिर्फ चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता। बैंक को हर जरूरी जानकारी देनी होगी। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक सभी जानकारी देने को तैयार है।

21 मार्च तक देना होगा हलफनामा:

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक को 21 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा भी देना होगा। इसमें एसबीआई को बताना होगा कि बैंक ने उसके पास उपलब्ध कोई जानकारी नहीं छिपाई है। इसके अलावा कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिए कि तुरंत चुनावी बॉन्ड के नंबर चुनाव आयोग को दिए जाएं। इससे इस डेटा को वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक को हर चीज के लिए हमारे आदेश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है।

एसबीआई के वकील बोले—गलत छवि बनाई जा रही:

जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बैंक के वकील हरीश साल्वे से कहा कि आपको कोर्ट का आदेश समझना चााहिए था और आपको हर चीज के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोर्ट जो कहेगा, वही हम करेंगे, आपको इसे समझना चाहिए। इस पर हरीश साल्वे ने दलील देते हुए कहा कि बैंक के बारे में गलत छवि बनाई जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश में उन्होंने यह समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश करवाने वाले का ब्यौरा देना है। साथ् ही उन्होंने यह भी कहा कि बॉन्ड नंबर देना है, तो बैंक दे देगा इसमें कोई समस्या नहीं है। साल्वे ने कहा कि मीडिया और दूसरी जगहों पर बैंक को बदनाम किया जा रहा है। हम कोई जानकारी नहीं छिपा रहे हैं और सभी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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