RBI Acts Against Paytm: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़ा एक कदम उठाया है। इस नए आदेश के अनुसार, पेटीएम को नए कस्टमर्स को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभावी हो गया है और केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि पेटीएम ने कई नियमों का उल्लंघन किया है, जिसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। इस प्रतिबंध के बाद, कस्टमर अब नए खाते में पैसा जमा नहीं कर सकेंगे, और वॉलेट, फास्टटैग, और एनसीएमसी कार्ड को टॉप-अप नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, पैसा निकालने की अनुमति कस्टमर को अब भी है।
किसी भी तरह का डिपॉजिट मान्य नहीं होगा
आरबीआई के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी कस्टमर से पैसा जमा नहीं करवाए. 29 फरवरी के बाद से ही किसी भी कस्टमर के अकाउंट में किसी भी तरह के डिपॉजिट को मान्य नहीं किया जाएगा. भले ही यह पैसा वॉलेट, फास्टटैग या किसी भी अन्य प्रीपेड सिस्टम के जरिए लिया गया हो. रिजर्व बैंक ने बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. इन रिपोर्ट से पता चला था कि बैंक कई वित्तीय नियमों के अनुपालन में लगातार असफल रहा है. इसके अलावा भी कई तरह की अनियमितताएं पाईं गईं. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ इन आरोपों की जांच अभी जारी रहेगी.
कस्टमर्स निकाल सकेंगे अपना पैसा
केंद्रीय बैंक ने निर्देश दिए कि वह फिलहाल कोई भी नया कस्टमर नहीं जोड़े. साथ ही कस्टमर को अपने अकाउंट से पैसा निकालने की पूरी छूट दी गई है. कस्टमर अपने सेविंग्स, करेंट, प्रीपेड, फास्टटैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) से बिना किसी समस्या के पैसे निकाल सकेंगे.
पैसा ट्रांसफर करने की सारी सुविधाएं देनी होंगी
केंद्रीय बैंक ने भले ही सभी बैंकिंग सेवाएं बंद करने के निर्देश दिए हैं. मगर, पैसा ट्रांसफर करने की सुविधाएं देनी होंगी. इनमें एईपीएस (AEPS), आईएमपीएस (IMPS), बीबीपीओयू (BBPOU) और यूपीआई सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विसेज लिमिटेड के नोडल अकाउंट जल्द से जल्द बंद करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही सभी ट्रांजेक्शन और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने के लिए बैंक को 15 मार्च तक का समय दिया गया है. इसके बाद कोई भी ट्रांजेक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
आपके हर सवाल का जवाब जानिए यहां –
आरबीआई के पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड कस्टमर्स के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं. मसलन क्या क्या ये बैन पेटीएम पेमेंट्स बैंक तक सीमित है या और भई पेमेंट बैंक पर ये बैन लगाया गया है. क्या कोई पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं. आइए इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं.
सवाल – क्या ये बैन सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर है?
जवाब – जी हां, आरबीआई ने ये बैंक केवल पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया है.
सवाल – क्या इसका ये मतलब है कि अब कोई पेटीएम वॉलेट भी इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है?
जवाब – 29 फरवरी, 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकेगा. साथ ही पेटीएम वॉलेट में टॉप अप की भी सुविधा नहीं होगी.
सवाल – अच्छा, ये बताएं वॉलेट में जो रकम है, उसका क्या होगा?
जवाब – कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है
सवाल – वॉलेट की रकम की वापसी के क्या क्या ऑप्शन हैं?
जवाब – वॉलेट की रकम की वापसी का विकल्प नहीं है. वॉलेट में जितना रकम बचा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. 29 फरवरी 2024 के बाद वॉलेट में रकम नहीं डाला जा सकेगा.
सवाल – क्या अब पेटीएम से फास्टटैग पेमेंट भी नहीं होगा?
जवाब – बैलेंस होने तक कस्टमर्स पेटीएम के जरिए फास्टटैग पेमेंट कर सकता है. लेकिन 29 फरवरी 2024 के बाद से फास्टटैग्स में कोई रकन ना तो डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना टॉपअप किया जा सकेगा.
सवाल – आखिर wallets, FASTags, NCMC cards कब तक काम करेंगे?
जवाब – आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि 29 फरवरी 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट बैंक के कस्टमर्स के खाते, प्रीपेड इंस्टूमेंट्स, वॉलेट्स, फास्टटैग्स, एनसीएमसी कार्ड्स में ना तो डिपॉजिट की इजाजत होगी साथ ही कस्टमर्स इनके जरिए ना तो ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और ना रकम टॉप अप कर सकेंगे.
सवाल – UPI facility को लेकर क्या फैसला हुआ है?
जवाब – 29 फरवरी, 2024 के बाद से यूपीआई फैसिलिटी जैसी बैंकिंग सर्विसेज , भारत बिल पे और फंड ट्रांसफर की सुविधा पर रोक रहेगी.
सवाल – अगर किसी वजह से मेरा फंड्स पेटीएम में रह जाता है तो वो कैसे वापस आएगा?
जवाब – आरबीआई ने अपने आदेश में पेटीएम से 15 मार्च 2024 तक सभी पाइपलाइन में पड़ी ट्रांजैक्शंस और नोडल अकाउंट्स को सेटल करने का आदेश दिया है.