CG Ration: नवरात्रि से पहले छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ लेने की सुविधा दी है। जिन हितग्राहियों को तय समय सीमा में राशन नहीं मिल पाया था, उन्हें अब अतिरिक्त समय दिया गया है। खाद्य विभाग ने राशन लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2026 कर दी है।
खाद्य विभाग ने इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल भी खोल दिया है। ऐसे में जिन पात्र राशन कार्ड धारकों को सितंबर और अक्टूबर का राशन अब तक नहीं मिल पाया है, वे 15 अक्टूबर तक दोनों महीनों का चावल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
15 अक्टूबर तक मिलेगा सितंबर-अक्टूबर का चावल
राज्य सरकार ने पहले सितंबर और अक्टूबर महीने का चावल एक साथ वितरित करने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा निर्धारित की थी। हालांकि, कई हितग्राही निर्धारित अवधि में अपना राशन नहीं ले सके। इसे देखते हुए सरकार ने राशन लेने की अवधि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी है।
खाद्य विभाग के निर्देश के अनुसार, अब पात्र हितग्राहियों को 15 अक्टूबर तक सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल उपलब्ध कराया जाएगा। जिन लोगों का सितंबर महीने का राशन किसी कारण से छूट गया है, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
राशन देने से इनकार नहीं कर सकते दुकानदार
खाद्य विभाग ने प्रदेश की सभी राशन दुकानों के संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का निर्धारित राशन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
यदि कोई राशन दुकानदार पात्र हितग्राही को राशन देने से इनकार करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए हितग्राही 15 अक्टूबर की अंतिम तारीख से पहले अपनी राशन दुकान पर जाकर दोनों महीनों के राशन की जानकारी ले सकते हैं।
Core PDS से किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे राशन
छत्तीसगढ़ में Core PDS (कोर पीडीएस) सिस्टम के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन लेने की सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत हितग्राही राज्य में उपलब्ध सुविधा के अनुसार किसी भी राशन दुकान से अपना चावल प्राप्त कर सकते हैं।
जिन राशन कार्ड धारकों को सितंबर महीने का राशन नहीं मिल पाया है, वे अब 15 अक्टूबर से पहले राशन दुकान पहुंचकर सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का चावल एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
