Rajasthan Transfer Update : माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान ने वरिष्ठ अध्यापकों एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के हाल ही में जारी स्थानांतरण आदेशों में मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) पर कार्यरत महिला कार्मिकों को बड़ी राहत दी है। निदेशालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि मातृत्व अवकाश पर चल रही शिक्षिकाओं को तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार 8 जुलाई एवं 10 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण आदेशों में संबंधित कार्मिकों को आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर कार्यमुक्त करने की शर्त रखी गई थी। अब निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जो महिला कार्मिक वर्तमान में मातृत्व अवकाश पर हैं, उन्हें अवकाश समाप्त होने के बाद कार्यग्रहण करने पर 5 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा।
निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि मातृत्व अवकाश से संबंधित इस संशोधन के अलावा स्थानांतरण आदेशों की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी। इस आदेश से मातृत्व अवकाश पर कार्यरत शिक्षिकाओं को तत्काल स्थानांतरण प्रक्रिया से राहत मिलेगी और वे अवकाश पूर्ण होने के बाद नियमानुसार नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण कर सकेंगी।
