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Tuesday, August 18, 2026
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‘नो PUC, नो फ्यूल’ पॉलिसी लागू, बिना सर्टिफिकेट अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिसंबर में इस पहल की शुरुआत के बावजूद अब भी बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। नई व्यवस्था के तहत अब शहर के पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध PUC  प्रमाणपत्र होगा। बिना PUC वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन, पुलिस और नगर निगम जैसी एजेंसियों को सौंपी गई है।

बिना PUC के नहीं मिलेगा फ्यूल

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उन्हें ईंधन न देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस कदम से वाहन जनित प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल पिछले साल दिसंबर में शुरू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब भी कई वाहन बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के सड़कों पर चल रहे हैं, जो वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। इस नियम को सख्ती से लागू करने से वाहन जनित प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को आदेश

मुख्यमंत्री के मुताबिक, नए आदेश के तहत अब केवल उन्हीं वाहनों को पेट्रोल-डीजल मिलेगा, जिनके पास वैध PUC  प्रमाणपत्र होगा। बिना PUC वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक रहेगी। इस संबंध में शहर के सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

इन विभागों को आदेश को लागू कराने की जिम्मेदारी

राजधानी में बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध PUC प्रमाणपत्र के चल रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कई विभागों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें शामिल हैं Food and Supplies Department Delhi, Transport Department Delhi, Municipal Corporation of Delhi, Delhi Traffic Police इन सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और नियमों का कड़ाई से पालन करवाएं।

लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ‘PUC नहीं तो फ्यूल नहीं’ नियम के पालन में किसी भी तरह की चूक या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार ने इस अभियान में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय कर दी है और उन्हें जमीनी स्तर पर सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें वाहन जब्त करना (सीज करना) भारी जुर्माना लगाना जैसे कदम शामिल हैं।

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