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Tuesday, October 14, 2025
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विषैले कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत: सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, निष्पक्ष जांच की मांग

Cough syrup: मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कफ सिरप पीने से कम से कम 14 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है।

Cough syrup: मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कफ सिरप पीने से कम से कम 14 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। यह घटना दवा उद्योग की लापरवाही को उजागर करती है, जहां जहरीले रसायनों की मिलावट ने मासूमों की जान ले ली। अब वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर कर इसकी निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और विषैले रसायनों पर नियंत्रण की मांग की है। याचिका में कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसे खतरनाक रसायनों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की अपील की गई है।

Cough syrup: सिरप में 48.6% डीईजी, 500 गुना अधिक मात्रा

याचिका के अनुसार, तमिलनाडु के कानचीपुरम स्थित स्रेसन फार्मा द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डीईजी की मात्रा 48.6 फीसद पाई गई, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और भारतीय मानकों की अनुमत सीमा (0.1%) से लगभग 500 गुना अधिक है। यह रसायन औद्योगिक उपयोग (एंटी-फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड) के लिए होता है, लेकिन दवाओं में मिलाने से तत्काल किडनी फेलियर, लीवर डैमेज और मौत हो जाती है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9-14 (विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार), राजस्थान में 2 और तमिलनाडु में संदिग्ध मामले दर्ज हुए हैं। सभी बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के थे, जिन्हें सर्दी-खांसी के लक्षणों पर सिरप दिया गया था। केंद्र सरकार ने 4 अक्टूबर को सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, लेकिन याचिकाकर्ता का आरोप है कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है, जो अस्वीकार्य है।

Cough syrup: पीआईएल में मांग: सीबीआई जांच, लाइसेंस रद्द

विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) या सीबीआई के तहत विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाए, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। सभी राज्यों में दर्ज एफआईआर को एकीकृत कर एक ही स्थान पर जांच हो। विषैले सिरप बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस तुरंत रद्द कर इकाइयां बंद की जाएं और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे (भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 276 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 27ए) चलाए जाएं। बाजार से सभी प्रभावित बैच वापस मंगवाए जाएं और राष्ट्रीय ड्रग्स रिकॉल पॉलिसी बनाई जाए। पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा (कम से कम 20 लाख रुपये प्रति परिवार) और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की भी मांग है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह घटना 2022-23 की कोल्ड्रिफ कफ सिरप जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति है, जहां 100 से अधिक मौतें हुईं।

Cough syrup: एनएचआरसी का नोटिस, डॉक्टर गिरफ्तार

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश और राजस्थान के स्वास्थ्य विभागों के प्रमुख सचिवों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस 12-14 बच्चों की मौत के मामले में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए है। आयोग ने 6 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के एक सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने सिरप प्रिस्क्राइब किया था। राजस्थान ने ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया और केसन्स फार्मा की 19 दवाओं पर रोक लगाई। तमिलनाडु ने स्रेसन फार्मा की फैक्ट्री सील कर दी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ-कोल्ड दवाएं न देने का सलाह जारी की। छह राज्यों (हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, महाराष्ट्र) में ड्रग यूनिट्स का जोखिम-आधारित निरीक्षण शुरू हो गया।

विपक्ष का हमला, सरकार का बचाव

विपक्षी दलों ने केंद्र और राज्य सरकारों पर लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा, यह दवा उद्योग की लूट का नंगा चेहरा है, जहां सस्ते रसायनों से जान जोखिम में डाली जाती है। मध्य प्रदेश के विपक्षी नेता ने सीएम मोहन यादव से इस्तीफे की मांग की। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि डीईजी मिलावट सस्ते ग्लिसरीन के विकल्प के रूप में होती है, जो आयातित टेस्टिंग न करने से बच जाती है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को 2023 में भी चेतावनी दी थी।

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