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Uttarakhand: उत्तराखंड में निकाय चुकावों का ऐलान: 23 जनवरी को मतदान, 25 को मतगणना होगी

Uttarakhand: उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी 2024 को मतदान होगा।

Uttarakhand: उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण चरण में मतदान और मतगणना की तारीखों को निर्धारित कर दिया गया है। उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी 2024 को मतदान होगा। मतदान के दो दिन बाद, यानी 25 जनवरी 2024 को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तराखंड के शहरी निकाय चुनाव राज्य की स्थानीय स्वशासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव शहरी क्षेत्रों के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनता को प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान करते हैं।

आरक्षण सूची जारी

चुनाव की तारीखों का ऐलान सरकार द्वारा आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने के बाद किया गया है। यह सूची विभिन्न निकायों में महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों का निर्धारण करती है। शहरी निकाय चुनाव में महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के पदों के लिए चुनाव होगा। सभी जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष तैयारियां की हैं।

निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव 2024 के संबंध में आदेश जारी करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (य) और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) के अनुकूलन और उपान्तरण आदेश 2002 के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्यपाल द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी को अनुमोदित किया है।

भारत का संविधान, अनुच्छेद 243 (य): यह अनुच्छेद स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया और कार्यक्षमता से संबंधित है और इसे संविधान के हिस्से के रूप में लागू किया गया है।
उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959): यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के नगर निगमों के प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अनुकूलन और उपान्तरण आदेश 2002 के तहत उत्तराखंड में स्थानीय शासन प्रणाली को अनुकूलित किया गया है।
उपधारा (2) और धारा 8(1): धारा 8(1) और धारा 50(2) राज्य के नगर निगमों के चुनाव और उनकी कार्यप्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जो निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने और समय सारणी निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

चुनाव का पूरा शेड्यूल

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव 2024 के लिए नामांकन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की है। आयोग ने आदेश में आगामी चुनाव की विस्तृत समय सारणी प्रदान की है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की तैयारी में स्पष्टता मिलती है।

नामांकन प्रक्रिया:
27 दिसंबर से 30 दिसंबर 2024 तक नामांकन फार्म भरे जाएंगे।
उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कर सकेंगे।

नामांकन पत्रों की जांच:
31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवारों ने सभी आवश्यक दस्तावेज और शर्तों का पालन किया है।

नाम वापसी:
2 जनवरी 2025 को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। उम्मीदवार यदि नामांकन से हटना चाहते हैं तो यह अंतिम दिन होगा।

चुनाव चिन्ह आवंटन:
3 जनवरी 2025 को चुनाव चिन्ह आवंटन की तिथि तय की गई है। यह उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन सुनिश्चित करेगा।

मतदान और मतगणना:
मतदान: 23 जनवरी 2025 को होगा।
मतगणना: 25 जनवरी 2025 को होगी।

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