Cancer Drugs: कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली तीन प्रमुख दवाओं-ट्रैस्टुजुमैब, ओसिमर्टिनिब और डर्वालुमैब-की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में कमी की जा रही है। यह कदम सरकार द्वारा इन दवाओं पर सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट देने के बाद उठाया गया है, ताकि मरीजों को आर्थिक राहत मिल सके। इस कदम का उद्देश्य कैंसर उपचार को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है, जिससे रोगियों को बेहतर इलाज मिल सके और वे आर्थिक रूप से भी इससे लाभान्वित हो सकें।
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अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में दिया लिखित जवाब
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि सरकार ने तीन कैंसर रोधी दवाओं (ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब, और डर्वालुमैब) पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) को शून्य करने और जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
कस्टम ड्यूटी और जीएसटी में कटौती
सरकार ने इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया और जीएसटी दर को 5 प्रतिशत तक घटाया, जिससे इन दवाओं की कीमतें कम हो सकें और मरीजों को वित्तीय राहत मिल सके। नोटिफिकेशन के अनुपालन में, दवा निर्माता कंपनियों ने इन दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में कमी की है। दवा निर्माताओं ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को दवाओं की नई कीमतों के बारे में सूचना दी है।
सरकारी पहल:
सीमा शुल्क में छूट: वित्त मंत्रालय ने 23 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी कर इन तीन दवाओं पर सीमा शुल्क को शून्य कर दिया।
जीएसटी दर में कमी: 8 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इन दवाओं पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया, जो 10 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है।
निर्माताओं को निर्देश:
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 28 अक्टूबर 2024 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर संबंधित दवा निर्माताओं को इन दवाओं की एमआरपी कम करने का निर्देश दिया है, ताकि करों और शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके।
प्रभावित दवाओं का उपयोग:
ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन: मुख्यतः स्तन कैंसर के इलाज में उपयोग होती है।
ओसिमर्टिनिब: फेफड़ों के कैंसर के विशेष प्रकारों के इलाज में प्रयुक्त होती है।
डर्वालुमैब: फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के इलाज में सहायक है।
बजट 2024 में सरकार ने किया था ऐलान
केंद्रीय बजट 2024 में सरकार ने कैंसर से पीड़ित लोगों के वित्तीय बोझ को कम करने और दवाओं तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत, सरकार ने तीन प्रमुख कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क (Custom Duty) से छूट दी है और इन दवाओं पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। कैंसर इलाज के दौरान दवाओं की कीमतों में कमी करने से मरीजों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा।
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