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Tuesday, July 21, 2026
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UCC: पेरेंट्स की अनुमति से अब लिव इन में रह सकेंगे कपल, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के नियमों की रिपोर्ट जारी

UCC: उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। अब आम जनता इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है।

UCC: उत्तराखंड सरकार ने 12 जुलाई को समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। देहरादून के राज्य अतिथि गृह एनेक्सी में समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि समान नागरिक संहिता की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। आम लोगों के लिए आज शाम से यूसीसी की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है। अब आम जनता इस रिपोर्ट को पढ़ सकती है।

पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध

उत्तराखंड सरकार ने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने इससे पहले रिपोर्ट के मुख्य अंश ही जारी किए थे। लेकिन, शुक्रवार शाम पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गई है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट को वेबसाइट (https://ucc/uk.gov.in/) पर जाकर देख सकता है।

‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने वाले कपल को करना होगा रजिस्ट्रेशन

नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य प्रोटेक्शन देना है, किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को रुल में भी रखा जाए। 18 से 21 साल के बीच का उम्र परिपक्व नहीं होता है और प्रोटेक्शन की जरूरत है।

2.33 लाख लोगों से मांगे सुझाव

आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई, 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी तैयारी की थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठित किया गया था। इस कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव मांगे थे। इसके बाद 2 फरवरी, 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी थी।

यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

पांच सदस्यीय कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री धामी ने इस वर्ष 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा था। इसको विधानसभा में ध्वनि मत से पास कर किया गया। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिल गई थी।

यूसीसी पर राज्यों ने तेजी से काम करना शुरू किया: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। केंद्र को विधि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह मसला बहुत पुराना है। राज्य सरकारों ने इस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। गोवा में यह पहले से ही लागू है और अब उत्तराखंड ने लागू कर दिया है।

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