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RBI: केंद्रीय बैंक ने पीएनबी पर लगाया 1.31 करोड का जुर्माना, इस बैंक का लाइसेंस किया कैंसिल

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई के पहले सप्ताह में पांच बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने पीएनबी) और चार अन्य बैंकों पर विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया।

RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई के पहले सप्ताह में पांच बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और चार अन्य बैंकों पर आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया। पीएनबी पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने KYC और ‘ऋण और अग्रिम’ से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में वैधानिक निरीक्षण किया।

बैंक को जारी किया कारण बताओ नोटिस

बैंक को एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, आईबीआई ने कहा कि उसने पाया कि पीएनबी ने सब्सिडी/रिफंड/प्रतिपूर्ति के माध्यम से सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के बदले दो राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों को कार्यशील पूंजी मांग ऋण स्वीकृत किए। आरबीआई ने कहा कि इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र का ऋणदाता कुछ खातों में व्यावसायिक संबंधों के दौरान प्राप्त ग्राहकों की पहचान और उनके पते के बारे में रिकॉर्ड को संरक्षित करने में विफल रहा।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

एक बैंक का लाइसेंस किया रद्द

आरबीआई ने शिम्शा सहकारा बैंक नियमिथा का लाइसेंस रद्द किया। एक अन्य घटनाक्रम में, आरबीआई ने खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर शिम्शा सहकारा बैंक नियमिथा, मद्दुर (कर्नाटक) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इसके परिणामस्वरूप, बैंक शुक्रवार (05 जुलाई, 2024) को कारोबार बंद होने से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देगा।

ग्राहकों को मिलेंगे इतने रुपए

कर्नाटक के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है। रिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

आरबीआई की कार्रवाई

गुजरात राज्य कर्मचारी सहकारी बैंक, गुजरात:
इस बैंक पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया है, हालांकि राशि स्पष्ट नहीं की गई।
रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मधुबनी, बिहार:
मधुबनी स्थित इस सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया गया है।
राष्ट्रीय सहकारी बैंक, मुंबई, महाराष्ट्र:
मुंबई स्थित इस सहकारी बैंक पर भी आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है।
बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल:
पश्चिम बंगाल स्थित इस बैंक पर भी आरबीआई ने जुर्माना लगाया है।

आरबीआई का बयान

आरबीआई ने इन बैंकों पर विभिन्न निर्देशों और नियमों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया है। यह सुनिश्चित करना कि बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे, आरबीआई की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य है। आरबीआई ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ये जुर्माने बैंकों द्वारा किए गए कुछ विशेष नियामक उल्लंघनों के लिए लगाए गए हैं। यह जुर्माना ग्राहकों के लेन-देन या अनुबंधों की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

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