Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। अगले दिन शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी। वह शराब घोटाला से संबंधित मनी लांड्रिंग मामले में जेल में हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर ईडी की याचिका पर आदेश आने तक रोक लगा दी है। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वह दो से तीन दिन में ईडी की याचिका पर आदेश सुनाएगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनीं। इसके बाद न्यायालय ने केजरीवाल के वकीलों की ओर से दलीलें सुनीं। ईडी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
केजरीवाल की रिहाई के फैसले को ED ने गलत बताया
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलीलें शुरू करते हुए कहा कि निचली अदालत का आदेश, जो आज उपलब्ध कराया गया है, विकृत है। उन्होंने कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। इससे अधिक विकृत आदेश नहीं हो सकता। इससे पहले दिन में खंडपीठ ने कहा था कि जब तक हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।
अगले आदेश में जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली शराब मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई पर रोक लगा दी। कहा कि वह आज बाद में प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसमें राउज एवेन्यू अदालत द्वारा उन्हें जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की दो न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने कहा, जब तक हम इस पर सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक इस आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा।
केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ ईडी गई हाईकोर्ट
हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाए जाने से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत दिए जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख किया था। ईडी के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामले का उल्लेख किया और निचली अदालत के आदेश पर तत्काल सुनवाई और रोक लगाने की मांग की।