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Saturday, June 13, 2026
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RBI Action : आरबीआई ने इन दो बैंक पर कसा शिकंजा, अब पैसे नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक

RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपी के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाज पर नजर रखता है। यदि कोई बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता या ग्राहकों को उनकी सुविधाएं मुहैया करवाता है तो उसपर कड़ी कार्रवाही की जाती है। मनमानी करने वाले बैंकों पर केंद्रीय बैंक जुर्माना भी लगाता है। इसी कड़ी में अब आरबीआई ने हाल ही में दो बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। इसके साथ ही इन बैंकों के ग्राहकों पर अपन जमा राशि निकालने पर भी रोक लगाई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जारी दिशानिर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आरबीआई ने पहली बार किसी बैंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाही को अंजाम नहीं दिया है। इससे पहले भी केंद्रीय बैंक देशभर में कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों पर सख्त एक्शन ले चुका है।

इन दो बैंकों पर हुई कार्रवाही

केंद्रीय बैंक ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत जिन ग्राहकों का खाता इस बैंक में है तो वह एक लिमिट में ही पैसा निकाल सकते हैं।

खाते से निकलेंगे सिर्फ 15000 रुपए

आरबीआई ने इन दो बैंकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। यदि आपका भी इन बैंकों में खाता है तो आप भी भी इसका असर पड़ने वाला है। कार्रवाई के तहत अब ग्राहक इन बैंक खातों से सिर्फ 10,000 और 15,000 रुपये तक की ही निकाल सकते है। इससे ज्यादा पैसा आप नहीं निकाल सकेंगे।

जानिए क्यों ​लिया गए एक्शन

नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मुंबई के सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के तहत यह कार्रवाई 15 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं। हालांकि आरबीआई ने यह भी कहा है कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

ग्राहकों को नहीं मिलेगा कोई लोन

आरबीआई की कार्रवाई के तहत अब, सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण और अग्रिम नहीं दे सकेगा और न ही उनका नवीनीकरण कर हो पाएगा। इसके अलावा बैंक कोई निवेश नहीं कर सकता है। इस अव​धि के दौरान बैंक किसी प्रकार को कोई भुगतान नहीं कर सकता है, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो।

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