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Saturday, February 7, 2026
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पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, UP पुलिस में आरक्षण और आयु छूट का ऐलान

UP Cabinet: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी पुलिस और पीएसी में भर्ती के दौरान अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

UP Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों में सबसे प्रमुख निर्णय पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का है। इसके अलावा राज्य में पर्यटन, उद्योग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करने संबंधी प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।

UP Cabinet: पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण और आयुसीमा में छूट

योगी सरकार के इस निर्णय के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन पदों की सीधी भर्ती में 20 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यह फैसला अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को नागरिक सेवाओं में समुचित अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के पहले बैच के अग्निवीर वर्ष 2026 में सेवानिवृत्त होंगे और तभी से इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिलना शुरू होगा।

UP Cabinet: बीएंडबी और होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होमस्टे नीति-2025 को मंजूरी दी। यह नीति धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों को सस्ती, सुलभ और स्थानीय अनुभवों से भरपूर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर के एक से छह कमरे (अधिकतम 12 बेड) तक की इकाई को होमस्टे के रूप में पंजीकृत करा सकेगा।

इस सुविधा का लाभ पर्यटक एक बार में अधिकतम 7 दिनों तक उठा सकेंगे, इसके बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पंजीकरण की प्रक्रिया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई वाली कमेटी के माध्यम से पूरी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए 500 से 750 रुपये तक का शुल्क लिया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक प्रोत्साहन को लेकर पांच इकाइयों को वित्तीय स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017’ के तहत पांच मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन की प्रथम किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया। जिन इकाइयों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई, उनमें शामिल हैं:

  • एसएलएमजी बेवरेज प्रा. लि., बाराबंकी : ₹38.73 करोड़
  • सिल्वरटन पल्प एंड पेपर्स प्रा. लि., मुजफ्फरनगर : ₹1.89 करोड़
  • एसीसी लि., अमेठी : ₹17.28 करोड़
  • वंडर सीमेंट लि., अलीगढ़ : ₹38.32 करोड़
  • मून बेवरेजेज, हापुड़ : ₹8.68 करोड़

इन प्रोत्साहनों का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार के अवसरों को सृजित करना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णय

राज्य सरकार ने मॉडल उचित दर दुकानों/अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को गति देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब इन भवनों का निर्माण मनरेगा के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य योजनाओं से भी कराया जा सकेगा। जहां से धन नहीं मिल पाएगा, वहां खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राजकोषीय बचत से निधि उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति जनपद 75-100 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उनके अनुरक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

UP Cabinet: कुल 11 प्रस्तावों में 10 को मिली मंजूरी

लोक भवन स्थित सभागार में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 10 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि योगी सरकार पूर्व सैनिकों, युवाओं, निवेशकों और पर्यटकों के हित में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।

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