POCSO Court: अजमेर की पॉक्सो कोर्ट-2 ने शनिवार को एक दिल दहला देने वाले मामले में अरशद नामक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह मामला अजमेर जिले के पीसांगन गांव का है, जहां अरशद ने खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम पर एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की। उसने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और बाद में उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपी ने लड़की को हत्या कर दिया। अदालत ने इस अपराध को जघन्य मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश भी देता है।
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आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा
लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि शनिवार को कोर्ट ने अरशद को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इस फैसले में दुष्कर्म और हत्या के मामले को जघन्य अपराध माना गया।
30 गवाह और 88 दस्तावेज
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 30 गवाह और 88 दस्तावेज पेश किए, जो कि दोषी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए। अदालत ने इन साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर दोषी को सजा दी और इसे एक जघन्य अपराध के रूप में माना। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा का संदेश देता है।
खुद को हिंदू बता नाबालिग से की दोस्ती, फिर रेप और हत्या
लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने मामले के बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि अरशद ने हिंदू लड़के की आईडी बना रखी थी और उसी पहचान से लड़की से चैटिंग कर रहा था। बाद में यह खुलासा हुआ कि वह असल में दूसरे धर्म से था। जब लड़की ने इसका विरोध किया और यह कहा कि वह दूसरे धर्म का है और उसके साथ गलत कर रहा है, तो अरशद ने उसे हत्या कर दिया।
अब मरते दम रहना होगा जेल में
न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि आरोपी ने पीड़िता के साथ जो अपराध किया, वह बहुत गंभीर अपराध है। लोक अभियोजक ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह घटना एक भयावह अपराध है, और न्यायालय द्वारा दी गई सजा इस प्रकार के जघन्य अपराधों को गंभीरता से लेने का संदेश देती है।
क्या है पूरा मामला
शनिवार को अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश रंजन शर्मा ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अरशद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के तहत आरोपी को अपनी आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। पोक्सो कोर्ट संख्या 2 के लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने इस मामले के बारे में बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम पर पीड़िता से दोस्ती की और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने छोटे चाकू से उसका गला काटकर हत्या कर दी। यह फैसला एक जघन्य अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रतीक है और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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