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Friday, January 16, 2026
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Congress: लोकसभा चुनाव तक नहीं होगी कार्रवाई, कांग्रेस को इनकम टैक्स नोटिस मामले में राहत

Congress: आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए नोटिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। हालांकि कोर्ट में आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया कि अभी चुनाव का समय है और विभाग कांग्रेस पार्टी से फिलहाल इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

Congress: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग के नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई हुई। दरअसल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इनकम टैक्स के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने इनकम टैक्स विभाग को फिलहाल कोई कार्रवाई ना करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा था।

चुनावों तक नहीं होगी रिकवरी:

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और एजी मसीही की बेंच में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी को दिए गए नोटिस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है। हालांकि कोर्ट में आयकर विभाग ने भरोसा दिलाया कि अभी चुनाव का समय है और विभाग कांग्रेस पार्टी से फिलहाल इन पैसों की रिकवरी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

जून में की जाए अगली सुनवाई:

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है, कोई प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग पहले ही प्रॉपर्टीज को अटैच करके 135 करोड़ रुपए ले चुकी है। इस पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डिमांड 3500 करोड़ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जून महीने में इस मामले की अगली सुनवाई हो, तब तक इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

चुनाव खत्म होने तक नहीं होगी कोई ठोस कार्रवाई:

वहीं कोर्ट ने सॉलिसिटर तुषार मेहता से पूछा कि आपने जो डिमांड की है, उसे स्थगित कर रहे हैं? इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वह सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए या नहीं लेकिन विभाग फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

साथ ही डिमांड को लेकर उन्होन कहा कि मांग चाहे चाहे 1700 करोड़ है या 3500 करोड़ यह मामला इस केस में लंबित नहीं है। साथ ही उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि जून महीने में इस केस की अगली सुनवाई हो। इस पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मांग 3500 करोड़ रुपए है और सब पर कार्रवाई ना हो।

क्या है मामला:

बता दें कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा। इस नोटिस में इनकम टैक्स विभाग ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के टैक्स की डिमांड की है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार, कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स विभाग अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की डिमांड कर चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें 2014-15 (663 करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) के कर की डिमांड की है।

वहीं राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स छूट को विभाग ने समाप्त कर दिया है और पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें इनकम टैक्स विभाग से जो नोटिस मिला है, उसमें 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है। बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित कर डिमांड के लिए पहले ही कांग्रेस पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं।

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