Online Payment: आज डिजिटल का जमाना है और सभी के हाथ में स्मार्ट फोन है। आजकल ज्यादातर लोग अपने वॉलेट में कैश लेकर नहीं निकलते हैं। बीते कुछ सालों से कैश की जगह UPI पेमेंट किया जा रहा है। आज के समय में बड़ी दुकान से लेकर सब्जी बचने वाले के पास भी UPI पेमेंट होता है। यूपीआई के कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी। कई बार UPI पेमेंट करते समय गलती से दूसरे अकाउंट में पैसे डल जाते हैं। इसके बाद कई काफी परेशान हो जाते है। अगर आपके साथ ही कभी ऐसा हो जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपने गलती से अपना पैसा किसी और को दे दिया है तो उसे कैसे वापस पाए।
48 घंटे में वापस आ जाएंगे पूरे पैसे
अगर आपने गलती से किसी और नंबर्स या अकाउंट पर पैसे भेज दिए हैं तो आप 48 घंटे के भीतर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। गलत पेमेंट होने के तुरंत बाद आपको सिर्फ एक फोन करना होगा। ध्यान रहे कि यह काम आपको 3 दिन के अंदर करना है। आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चल गए हैं तो आप 48 घंटे के अंदर रिफंड ले सकेत हैं।
सबूत के साथ अधिकारी दे पूरी जानकारी
गलती से किसी दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आपको वापस मिल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने बैंक जाकर संबंधित अधिकारी को इसकी जानकारी दे। उस अधिकारी को सारे सबूत देना चाहिए। ताकि जल्द कार्रवाई कर सके। अगर पैसे उसी बैंक की ब्रांच के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, तो बैंक इसमें मध्यस्थता का काम करती है।
तुरंत करें ये काम
गलत खाते में पैसे डल जाने के बाद सबसे पहले 18001201740 पर अपने मामले की शिकायत दर्ज करवाए। इसके बाद रिलेटेड बैंक में जाकर एक फॉर्म भरे। उस फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होती है। अगर इस संबंध में बैंक आपकी मदद नहीं करता है तो आप इसकी शिकायत https://rbi.org.in/Scripts/bs_viewcontent.aspx?Id=159 पर जाकर कर सकते हैं। इसके बाद आपकी शिकायत पर लोकपाल नियुक्त किया जाता है। इस मामले को लेकर हर अपडेट के लिए आपको बैंक के संपर्क रहना चाहिए।