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Thursday, March 13, 2025
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School Fee: निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन का शिकंजा, 38 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश

School Fee मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में विद्यार्थियों के अभिभावकों से अवैधानिक और मनमानी तरीके से फीस वसूलने के मामलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

School Fee: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में विद्यार्थियों के अभिभावकों से अवैधानिक और मनमानी तरीके से फीस वसूलने के मामलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला प्रशासन द्वारा चार निजी विद्यालयों को कुल 38 करोड़ रुपए की अवैध वसूली अभिभावकों को वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति की जांच के बाद की गई है।

32 स्कूलों पर कार्रवाई, अब तक 265 करोड़ की वसूली के आदेश

जिलाधिकारी दीपक सक्सेना ने बताया कि जिले में संचालित निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के आधार पर स्कूलों के दस्तावेजों की जांच की गई, जिसमें भारी अनियमितताएं पाई गईं। दोषी पाए गए स्कूलों को सुनवाई का मौका देते हुए उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब तक 32 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की जा चुकी है और उनसे 265 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

चार स्कूलों पर 38 करोड़ की अवैध वसूली का आरोप

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में चार और निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक कुल 63,009 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 9 लाख रुपए की अवैध फीस वसूली गई थी। जिला समिति ने इन चार स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि को अमान्य घोषित करते हुए स्कूल प्रबंधन को 30 दिनों के भीतर अभिभावकों को वसूली गई राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।

फीस लौटाने के साथ दो-दो लाख रुपए का जुर्माना

अवैध फीस वसूली के कारण इन निजी स्कूलों के प्रबंधन पर “मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम – 2017 एवं 2020” के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन अवैध रूप से वसूली गई राशि उसी माध्यम से अभिभावकों को लौटाए, जिस माध्यम से फीस ली गई थी।

जिला समिति की सख्ती से निजी स्कूलों पर लगाम

जिला समिति के सदस्य सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि “मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम – 2017” के तहत गठित समिति द्वारा मामलों की गहन जांच की गई। समिति ने पाया कि इन स्कूलों ने नियमों का उल्लंघन कर फीस बढ़ाई थी। इसके बाद दोषी स्कूलों पर जुर्माना लगाने और वसूली गई राशि वापस करने का आदेश दिया गया।

अभिभावकों के लिए राहत भरा कदम

जबलपुर जिला प्रशासन की यह कार्रवाई अभिभावकों के लिए राहत भरी साबित हो रही है। अभिभावक लंबे समय से निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। प्रशासन ने न केवल दोषी स्कूलों की अवैध वसूली को वापस कराने का आदेश दिया है, बल्कि अन्य स्कूलों को भी चेतावनी दी है कि वे भविष्य में फीस वृद्धि के नियमों का पालन करें।

जिलाधिकारी का बयान

जिलाधिकारी दीपक सक्सेना ने कहा, “हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो। निजी स्कूलों की मनमानी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायतों की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन की नजर

यह मामला केवल जबलपुर तक सीमित नहीं है। पूरे प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि अन्य जिलों में भी ऐसी ही सख्ती बरती जाएगी और अभिभावकों को राहत दी जाएगी।

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