Supreme Court: कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच खारिज कर दी। कांग्रेस नेता शिवकुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की एक पीठ ने शिवकुमार को राहत देते दी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच नहीं हो सकेगी।
हाईकोर्ट के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कांग्रेस नेता शिवकुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को रद्द करने से मना कर दिया था।
7 साल पहले IT ने की थी छापेमारी
आपको बता दें कि आयकर विभाग ने 7 साल पहले 2017 में कांग्रेस नेता शिवकुमार के कई जगहों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की इस कार्रवाई के बाद ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी।
बीजेपी सरकार ने दी थी प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी
बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद तीन अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने इसे रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।