31.2 C
New Delhi
Friday, August 1, 2025
HomeदेशDelhi Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका...

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर CBI-ED से मांगा जवाब, बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत

Delhi Liquor Policy Scam: आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई हैं। इन याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आप नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगाई हैं।

इन याचिकाओं पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। वहीं हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सप्ताह में एक बार उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। अब जमानत याचिका मामले में अगली सुनवाई 8 मई को होगी। ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आप नेता की ओर से एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच के सामने याचिका लगाई थी।

सप्ताह में एक बार मिल सकते हैं पत्नी से:

हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि वह उनकी पत्नी सीमा से मिल सकते हैं। दरअसल, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा बीमार हैं। ऐसे में कोर्ट ने सप्ताह में एक बार उनसे मिलने की इजाजत दे दी है लेकिन इस दौरान वह कस्टडी में ही रहेंगे।

इससे पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विशेष न्यायाधीश ने यह कहते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार कर दिया था कि यह जमानत देने का सही टाइम नहीं है। इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी।

ईडी ने नहीं किया विरोध:

जमानत याचिका के साथ सिसोदिया ने हाईकोर्ट से एक अंतरिम आवेदन में अनुरोध किया कि निचली कोर्ट के आदेश को जारी रखा जाए। निचली अदालत ने आदेश दिया था कि मनीष सिसोदिया अपनी याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान अपनी बीमार पत्नी से सप्ताह में एक बार मिल सकते हैं।

ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए वकील ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि मनीष सिसोदिया सप्ताह में एक बार अपनी पत्नी से मिल सकते हैं लेकिन इस दौरान वह कस्टडी में ही रहेंगे।

30 अप्रैल को खारिज हो गई थी जमानत याचिका:

इससे पहले 30 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल याचिका खारिज कर दी थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें 11 महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है और कार्यवाही में देरी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा कि था कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि बाहर जाने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

पहले भी कई बार खारिज हो चुकी जमानत याचिका:

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने फरवरी, 2023 को अरेस्ट किया था। इसके बाद सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से ही सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। सबसे पहले सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे 28 अप्रैल, 2023 को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था।

इसके बाद सीबीआई मामले में 31 मार्च, 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। इसके बाद सिसोदिया ने ईडी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी 3 जुलाई 2023 बेल याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट में ही सीबीआई मामले में 30 मई, 2023 को जमानत याचिका खारिज हो गई थी। अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था।

- Advertisement - Advertisement - Yatra Swaaha
RELATED ARTICLES
New Delhi
overcast clouds
31.2 ° C
31.2 °
31.2 °
78 %
1.5kmh
96 %
Fri
30 °
Sat
36 °
Sun
36 °
Mon
38 °
Tue
32 °

Most Popular