CAA : नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने के दो महीने से अधिक समय बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को 14 व्यक्तियों को कानून के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट जारी किया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आवेदकों को प्रमाण पत्र सौंपे। अब इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
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उचित जांच के बाद जारी किए गए सर्टिफिकेट
एमएचए प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, दिल्ली ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। तदनुसार, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।
पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार : आवेदक अर्जुन
नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों में से एक अर्जुन ने कहा कि मैं 2014 में दिल्ली आया था, इससे पहले मैं 4 साल तक गुजरात में रहा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे नागरिकता मिल गई। मैं पढ़ाई नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास यह सर्टिफिकेट नहीं था। मैं छोटी-मोटी नौकरियां कर रहा था, अब कम से कम मेरे बच्चे पढ़ सकेंगे। मैं पीएम मोदी और अमित शाह का आभारी हूं।
नागरिकता के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद : आवेदक यशोदा
नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों में से एक यशोदा ने कहा कि हम 2013 से भारत में रह रही हूं, हम पाकिस्तान से आए थे। अब स्थिति बेहतर होगी क्योंकि नागरिकता मिल गई है। अब हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। हम नागरिकता के लिए PM मोदी और भारत का धन्यवाद करते हैं।
पाकिस्तान सहित इन देशों के नागरिक कर सकते है आवेदन
सीएए लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन मिले। ये सभी लोग धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।
11 मार्च 2024 को लागू हुआ था CAA
नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद में पारित हुए था। इस कानून के पास होने के बाद देशभर में CAA के खिलाफ आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किए गए। चार साल बाद भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था।
क्या है भारतीय नागरिकता पाने की प्रक्रिया
अधिसूचना के साथ नागरिकता संशोधन इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (DLC) की ओर से आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) की तरफ से आवेदनों की गहनता से जांच और फिर नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। आवेदनों की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।