Arvind Kejriwal: आम आदमी इन दिनों संकटों का सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड जेल में हैं। हालांकि इस बीच सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही मांग उठ रही थी कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने से इंकार कर दिया। इस पर कोर्ट में याचिका लगाई गई।
इस याचिका में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सुनवाई के दौरान एक मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है।
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किसने दायर की थी याचिका:
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका हिंदू सेना नाम के संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका में दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली सीएम पद से हटाने की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह रोड़ा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की खंडपीठ ने दलीलों पर कहा कि मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा कि कभी भी राष्ट्रहित के अधीन व्यक्तिगत हित को रखना पड़ता है लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला है।
दिल्ली के एलजी और देश के राष्ट्रपति करेंगे फैसला:
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इस मामले में निर्णय नहीं ले सकता। इस मामले में भारत के राष्ट्रपति और दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) निर्णय लेंगे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में भारत के राष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। इस पर याचिका लगाने वाले हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि वे अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं और अब दिल्ली के उपराज्यपाल के पास अपनी याचिका दाखिल करेंगे।
बेल पर आना है फैसला:
बता दें कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड जेल भेज दिया।
हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले पर तीन घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। माना जात रहा है कि आज कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है कि केजरीवाल को बेल मिलेगी या नहीं।
जेल से Arvind Kejriwal ने भेजा संदेश:
बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह की रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से अपना पहला संदेश भेजा है। यह संदेश उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए भेजा है। सीएम केजरीवाल के संदेश को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया।
सीएम केजरीवाल ने अपने संदेश में आप विधायकों से कहा कि सभी विधायक अपने—अपने इलाकों में रोज दौरा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वह जेल में हैं तो इसकी वजह से दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विधायकों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याएं सुनें और उन्हें दूर करने के समाधान निकालें।
परिवार में कोई दुखी नहीं होना चाहिए:
सुनीता केजरीवाल ने संदेश पढ़ते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के दो करोड़ लोग उनका परिवार हैं और उनके परिवार में किसी भी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। बता दें कि ईडी की हिरासत से अरविंद केजरीवाल ने बतौर सीएम दो निर्देश अपने मंत्रियों के लिए जारी किए थे। वहीं तिहाड़ जेल से उनका यह पहला संदेश है जो उन्होंने अपने विधायकों के लिए भेजा है।