Paytm Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम को बड़ी राहत दी है। हालांकि, पेटीएम को लेकर केंद्रीय बैंक के रुख में किसी तरह के बदलाव नहीं है। केंद्रीय ने पेटीएम को 15 दिन का एक्सटेंशन दिया है। आरबीआई ने पेटीएम को 15 दिनों की मोहलत देते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेस पर लगाई गई पाबंदियों पर 15 मार्च तक का बढ़ा दिया है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है।
पहले आरबीआई ने 29 से लगाई थी रोक
आरबीआई ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन करने पर रोक लगा दी थी। शुक्रवार को आरबीआइ ने एक तरफ पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर अपने नये दिशानिर्देश जारी किया है। नए अपडेट के अनुसार 31 जनवरी, 2024 को जारी दिशानिर्देश का स्थान लेगा तो दूसरी तरफ ग्राहकों की सहूलियत के लिए एक प्रश्नोत्तर (एफएक्यू) भी जारी किया है।
लेनदेन के लिए 15 दिन की छूट
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी से लग रही रोक की समय सीमा को आगे बढ़ाते हुए 15 मार्च तक कर दिया है। आरबीआई ने नए आदेश में कहा कि अब 15 मार्च, 2024 के बाद भी अगर इस बैंक के खाते में ग्राहकों के पैसे हैं तो वह इसका इस्तेमाल कार्ड या दूसरे तरीके से नहीं कर सकेंगे।
ईपीएफओ ने भी दिया था झटका
आईबीआई के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ा झटका देते हुए एक निर्देश जारी कर अपने अधिकारियों को पेटीएम सहायक कंपनी से जुड़े दावों को निपटाते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। केंद्रीय बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था।