40.2 C
New Delhi
Sunday, June 8, 2025
Homeपर्सनल फाइनेंसNew Financial Year 24-25: टैक्स बचाने के लिए ये हैं बेस्ट ऑप्शन,...

New Financial Year 24-25: टैक्स बचाने के लिए ये हैं बेस्ट ऑप्शन, लाखों रुपयों को होगी बचत

New Financial Year 24-25: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है। टैक्स स्लैब और दरों को समझने से लेकर टैक्स-बचत निवेश की क्षमता की जानकारी रखना चाहिए।

New Financial Year 24-25: नया वित्तीय वर्ष 2024-25 शुरू हो गया है और इसके साथ नए वित्तीय वर्ष में अपने करों और बचत योजना को अनुकूलित करने का अवसर हा गया है। इस साल नई कर व्यवस्था में डिफ़ॉल्ट विकल्प बनने से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वित्त वर्ष 2024-2025 की राजकोषीय यात्रा शुरू करने के लिए कर और बचत योजना के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे-जैसे व्यक्ति कर कानूनों और निवेश विकल्पों के जटिल परिदृश्य से गुजरते हैं, ऐसे में इनके बारे में जाना बहुत जरूरी है।

वित्त वर्ष 24-25 में कर और बचत योजना के लिए महत्वपूर्ण बातें

टैक्स स्लैब और दरों को समझने से लेकर टैक्स-बचत निवेश की क्षमता की जानकारी रखना चाहिए। आइए गतिशील भारतीय वित्तीय परिदृश्य में प्रभावी कर और बचत योजना को आकार देने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानते है।

टैक्स व्यवस्था

नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट : अंतरिम बजट 2024 के अनुसार नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प है। यदि आप पुरानी व्यवस्था के तहत कटौती का लाभ चाहते हैं, तो आपको अपना रिटर्न दाखिल करते समय विशेष रूप से इसका विकल्प चुनना होगा।

टैक्स बचत विकल्पों को समझना

धारा 80 सी के तहत कटौती : आप किसी योजना में पैसे निवेश कर टैक्ट में कटौती का दावा कर सकते हैं। धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख बचा सकते है। ये कुछ लोकप्रिय विकल्प है जिनमें निवेश कर सकते है।

  • सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)
  • कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
  • सुकन्या समृद्धि योजना (बालिकाओं के लिए)

टैक्स स्लैब और दरें

व्यक्तियों के लिए लागू नवीनतम टैक्स स्लैब और दरों को समझें, जिसमें वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बजट में पेश किए गए कोई भी बदलाव शामिल हैं।

एनपीएस योगदान

धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त कर लाभ के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में योगदान करने पर विचार करें।

स्वास्थ्य बीमा

आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए अपने और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में निवेश करें।

गृह ऋण ब्याज

यदि आपके का कोई होम लोन चल रहा है, तो धारा 24(बी) के तहत ब्याज घटक और धारा 80सी के तहत मूलधन पुनर्भुगतान पर कटौती का दावा करना याद रखें।

शिक्षा ऋण

यदि आपने या आपके आश्रितों ने शिक्षा के लिए लोन लिया है, तो उस पर भुगतान किया गया ब्याज धारा 80ई के तहत कटौती के लिए पात्र है।

फॉर्म 15जी/15एच

यदि आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम है, तो ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से बचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में फॉर्म 15जी/15एच जमा करें।

अग्रिम कर

यदि आपकी कर देयता रुपये से अधिक है तो अग्रिम कर का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। जुर्माने से बचने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए बचा सकते है।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

सत्यापित करें कि आपके नियोक्ताओं, बैंकों या किसी अन्य कटौतीकर्ताओं द्वारा आपके पैन के विरुद्ध टीडीएस उचित रूप से काटा और जमा किया गया है।

फ्रीलांसरों और व्यापार मालिकों के लिए कर योजना

यदि आप स्व-रोज़गार हैं या किसी व्यवसाय के मालिक हैं, तो कटौती योग्य खर्चों पर नजर रखें और पात्र होने पर अनुमानित कराधान योजनाओं जैसे प्रावधानों का उपयोग करें।

उपहार कर

यदि आप निर्दिष्ट सीमा से अधिक उपहार देते हैं या प्राप्त करते हैं तो उपहार कर के निहितार्थ को समझें। इससे आपके टैक्स में बचत होगी।

निवेश की समीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर अपने निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करें कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप है।

आपातकालीन निधि

अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने और लंबी अवधि के निवेश में डूबने से बचने के लिए एक आपातकालीन निधि बनाए रखें।

कर विशेषज्ञों से परामर्श

यदि आपकी वित्तीय स्थिति जटिल है या आप किसी कर नियोजन रणनीति के बारे में अनिश्चित हैं, तो कर सलाहकारों या वित्तीय योजनाकारों से सलाह लें।

RELATED ARTICLES
New Delhi
clear sky
40.2 ° C
40.2 °
40.2 °
24 %
1.5kmh
0 %
Sun
43 °
Mon
46 °
Tue
45 °
Wed
46 °
Thu
46 °

Most Popular