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Saturday, February 7, 2026
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Rajasthan High Court : होली से पहले हाईकोर्ट ने जनता को दी बड़ी राहत, बजरी नीलामी से रोक हटी

Rajasthan High Court : राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में कुल 22 बड़े बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी।

Rajasthan High Court : होली से पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने आमजन को बड़ा तोहफा दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निर्माण कार्य करवाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर के कुल 25 बड़े बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर लगी रोक को हटा दिया है। हालांकि, इस नीलामी से पहले सरकार को निर्वाचन आयोग से इजाजत लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही बजरी के ब्लॉक की नीलामी का कार्य शुरू हो पाएगा। अब आने वाले दिनों में नीलामी कार्य शुरू होने से लोगों को सस्ती दरों पर बजरी मिलेगी।

यहां आवंटित होंगे ब्लॉक

प्रदेश में भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक, जालोर और नागौर में बजरी के ब्लॉक की नीलामी पर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी। बनास और लूनी नदी में ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। माना जा रहा है कि आने वो दिनों में लोगों को बजरी सस्ती दरों पर मिल सकेंगी। हाई कोर्ट ने बजरी ब्लॉक की नीलामी का रास्ता खोल दिया है। 

300 करोड़ रुपए का होगा रेवेन्यू

34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी होगी। राजस्थान सरकार को इस नीलामी से करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम लोगों को 40 टन के एक ट्रक पर करीब 15 हजार रुपए का फायदा मिलेगा।

पहले सरकार ने लगाई थी रोक

आपको बता दें कि तत्कालीन गहलोत सरकार ने इस बिड को तैयार करने के बाद 7 दिसंबर 2023 को जारी किया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद भजनलाल शर्मा सरकार ने इस पर 16 दिसंबर को रोक लगा थी। इसके बाद महीने बाद फरवरी में बीजेपी सरकार ने इस पर बिड वापस करने का निर्णय किया। 4 मार्च को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी।

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