17.1 C
New Delhi
Friday, January 16, 2026
Homeपर्सनल फाइनेंसTax Filing: मार्च में पूरे करें टैक्स से जुड़े ये काम, वरना...

Tax Filing: मार्च में पूरे करें टैक्स से जुड़े ये काम, वरना लगेगा जुर्माना

Tax Filing: मार्च महीना टैक्सपेयर्स के लिए बहुत अहम होता है। अगर आपने अब तक अपने टैक्स से जुड़े जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो जल्द ही इसे पूरा करें।

Tax Filing: मार्च महीना समाप्त होने वाला है और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) भी अपने अंतिम चरण में है। इस महीने के खत्म होते ही कई टैक्स से जुड़ी अहम समय-सीमाएं पूरी हो जाएंगी, जिनमें TDS भुगतान, ITR फाइलिंग और अन्य टैक्स दायित्व शामिल हैं। ऐसे में किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या पेनल्टी से बचने के लिए समय पर सभी टैक्स संबंधित कार्य पूरे करना जरूरी है।

टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि वे महत्वपूर्ण टैक्स डेडलाइंस पर नज़र रखें, जिससे सभी दायित्वों को सही समय पर पूरा किया जा सके और अंतिम समय की परेशानी से बचा जा सके। मार्च में कई अहम टैक्स डेडलाइंस हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए जानते हैं इस महीने की प्रमुख टैक्स समय-सीमाएं।

Tax Filing: मार्च 2025 में टैक्स से जुड़ी अहम डेडलाइन्स

मार्च 2025 में कई अहम टैक्स डेडलाइन्स आ रही हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। समय पर टैक्स भरने से पेनल्टी और अन्य दिक्कतों से बचा जा सकता है। जानिए किन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी है:

Tax Filing: 15 मार्च, एडवांस टैक्स और फॉर्म 24G

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किस्त भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च है।
जो टैक्सपेयर्स प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD/44ADA) के तहत आते हैं, उन्हें पूरे साल का एडवांस टैक्स 15 मार्च तक भरना होगा। सरकारी दफ्तरों को, जिन्होंने फरवरी में बिना चालान के टीडीएस/टीसीएस काटा है, उन्हें इस दिन तक फॉर्म 24G जमा करना होगा।

Tax Filing: 17 मार्च, टीडीएस सर्टिफिकेट

सेक्शन 194-IA, 194-IB और 194S के तहत जनवरी 2025 में काटे गए टीडीएस का सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है।

Tax Filing: 30 मार्च, चालान-कम-स्टेटमेंट

फरवरी 2025 के लिए सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स की रिपोर्टिंग चालान-कम-स्टेटमेंट के जरिए करनी होगी।
इसकी अंतिम तारीख 30 मार्च है।

Tax Filing: 31 मार्च, फॉर्म 3CEAD, फॉर्म 67 और अपडेटेड ITR

फॉर्म 3CEAD:

मल्टीनेशनल कंपनियों को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए Country-By-Country Report फाइल करनी होगी। यह रिपोर्ट पैरेंट एंटिटी या भारत में किसी अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी द्वारा सबमिट की जा सकती है। अगर पैरेंट एंटिटी सेक्शन 286(2) के तहत छूट प्राप्त है या किसी ऐसे देश में स्थित है जहां भारत के साथ टैक्स जानकारी साझा करने का समझौता नहीं है, तो कंपनी की अन्य संबंधित एंटिटी यह रिपोर्ट फाइल कर सकती है।

फॉर्म 67:

अगर किसी टैक्सपेयर ने 2022-23 के लिए Foreign Tax Credit का दावा किया है, तो उन्हें यह फॉर्म 31 मार्च तक भरना होगा। यह उन लोगों के लिए जरूरी है, जिन्होंने सेक्शन 139(1) या 139(4) के तहत समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था।

अपडेटेड ITR:

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। अगर किसी टैक्सपेयर्स को गलती सुधारनी है या कोई जानकारी छूट गई थी, तो वे इसे अपडेट कर सकते हैं।

टैक्स समय-सीमाओं का पालन क्यों जरूरी है?

समय पर टैक्स जमा करने और रिटर्न फाइल करने से पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सकता है। सरकार द्वारा दी गई टैक्स छूट और लाभों का फायदा उठाने के लिए भी यह आवश्यक है। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और किसी भी कानूनी जटिलता से बचने के लिए समय पर टैक्स संबंधी कार्य पूरे करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें:- Mhow Violence: महू में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के जश्न में हिंसा, 4 FIR दर्ज, 13 गिरफ्तार

RELATED ARTICLES
New Delhi
haze
17.1 ° C
17.1 °
17.1 °
51 %
1kmh
20 %
Fri
18 °
Sat
24 °
Sun
24 °
Mon
25 °
Tue
25 °

Most Popular