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Tuesday, September 16, 2025
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Arvind Kejriwal: केजरीवाल पर सबसे बड़ा संकट, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया FIR दर्ज करने का आदेश

Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है।

Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने 2019 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकार कर लिया और दिल्ली पुलिस को 18 मार्च तक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।

Arvind Kejriwal पर एक और नई मुसीबत

2019 में अदालत में एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा ने दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया। शिकायत में इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।

Arvind Kejriwal: सरकारी धन का दुरुपयोग

शिकायतकर्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़े-बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स लगाए। यह दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 का उल्लंघन है।

Arvind Kejriwal: कोर्ट का फैसला और निर्देश

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने कहा, इस अदालत की यह राय है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। तदनुसार, संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया है कि वह 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे।

Arvind Kejriwal: पहले भी खारिज हो चुकी थी याचिका

इससे पहले, 2022 में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। हालांकि, सत्र अदालत ने इस फैसले को पलटते हुए निचली अदालत को याचिका पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। अब अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।

राजनीतिक माहौल और संभावित प्रभाव

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। इस फैसले से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

प्रचार के लिए जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले भी आम आदमी पार्टी पर सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर कई बार सवाल उठा चुकी है। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने अपने प्रचार के लिए जनता के टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।

Arvind Kejriwal: सरकारी विज्ञापन विवाद

पिछले साल जनवरी में सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने भी आप सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। निदेशालय ने आप से ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपये की राशि वापस करने को कहा था।

केजरीवाल के लिए बढ़ी कानूनी परेशानियां

केजरीवाल पहले से ही कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। इस ताजा मामले में एफआईआर दर्ज होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और आगे जांच होती है, तो केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को कोर्ट में अपनी सफाई देनी होगी।

इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।

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