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Thursday, December 12, 2024
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संसद में ऐतिहासिक टकराव: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव, क्या राजनीति बदलेगी?

Opposition vs Vice President: भारत के इतिहास में पहली बार विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। आइये जानते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है।

Opposition vs Vice President: एक अभूतपूर्व राजनीतिक कदम उठाते हुए विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति 
जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। यह भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले किसी मौजूदा उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया। 60 विपक्षी सांसदों द्वारा समर्थित इस कदम ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में गरमागरम बहस छेड़ दी है, जिससे धनखड़ की निष्पक्षता और उच्च सदन के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

प्रस्ताव का समय महत्वपूर्ण है, जो संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों से मेल खाता है। इसने न केवल सत्तारूढ़ सरकार और विपक्ष के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि भारत में संवैधानिक कार्यालयों के कामकाज के बारे में एक व्यापक बहस को भी जन्म दिया है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि प्रस्ताव को सफल होने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा, लेकिन इसके राजनीतिक और प्रतीकात्मक निहितार्थ बहुत बड़े हैं।

विपक्ष धनखड़ को बाहर क्यों करना चाहता है?

उपराष्ट्रपति धनखड़ के आचरण को लेकर विपक्ष का असंतोष हाल के महीनों में बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर संसद के मानसून और शीतकालीन सत्रों के दौरान। उनका आरोप है कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है, लगातार सत्तारूढ़ भाजपा का पक्ष लिया है और महत्वपूर्ण बहसों में विपक्ष की आवाज़ को चुप कराया है। इस अभूतपूर्व कदम को बढ़ावा देने वाली प्रमुख घटनाएँ इस प्रकार हैं:

  1. राज्यसभा में विपक्ष का दमन: मानसून सत्र में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले, जहां धनखड़ ने विपक्ष के बोलने के अधिकार पर कथित रूप से अंकुश लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा के दौरान बाधित किया गया और टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को प्रक्रिया संबंधी चिंताओं को उठाने के लिए फटकार का सामना करना पड़ा।
  2. विवादास्पद मुद्दों पर बहस की अनुमति: धनखड़ ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के बीच कथित संबंधों जैसे विवादास्पद विषयों पर चर्चा की अनुमति दी। इससे विपक्षी सांसदों में नाराजगी फैल गई, जिन्होंने उन पर सरकार को आलोचना से बचाते हुए चुनिंदा रूप से उनके नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।
  3. विपक्ष के साथ अक्सर टकराव: सदन की अध्यक्षता करने की धनखड़ की टकरावपूर्ण शैली के कारण अक्सर तीखी नोकझोंक होती है। विपक्षी सांसदों का तर्क है कि उनका आचरण उपराष्ट्रपति से अपेक्षित निष्पक्षता को कमज़ोर करता है और राज्यसभा की गरिमा से समझौता करता है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा, “यह कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे हमने हल्के में लिया हो। उपराष्ट्रपति के कदमों ने हमारे पास संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।”

उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में संविधान क्या कहता है?

उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(बी) में उल्लिखित है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • राज्य सभा के कम से कम 20% सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मंशा की सूचना।
  • प्रस्ताव पर बहस और मतदान से पहले 14 दिन का नोटिस अवधि दी जाती है।
  • राज्य सभा में पूर्ण बहुमत से तथा लोक सभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होना।

यह कठोर प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि इस तरह के प्रस्ताव को हल्के में न लिया जाए। हालांकि, शीतकालीन सत्र में कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए यह प्रस्ताव संभवतः संसद के अगले सत्र तक चलेगा, जिससे राजनीतिक ड्रामा और बढ़ेगा।

विपक्ष का संख्या बल

कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बने इंडिया एलायंस के पास राज्यसभा में 84 सांसद हैं। प्रस्ताव पारित करने के लिए उन्हें 116 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता है, जो संसद के दोनों सदनों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की संख्यात्मक ताकत को देखते हुए एक कठिन कार्य है। बीआरएस और आप जैसी छोटी पार्टियों के समर्थन के साथ भी विपक्ष की संख्या कम पड़ जाती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि इस प्रस्ताव के सफल होने की संभावना नहीं है, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक उद्देश्य पूरा करता है। यह विपक्ष को अपनी शिकायतों को उजागर करने और उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाकर जनता का समर्थन जुटाने का मौका देता है। वे मानते है कि “विपक्ष को पता है कि उनके पास संख्या की कमी है। यह 2024 के आम चुनावों से पहले एक मजबूत संदेश भेजने और अपने आधार को एकजुट करने के बारे में है।”

विपक्ष के लिए एकता की परीक्षा

धनखड़ को निशाना बनाने के अलावा, अविश्वास प्रस्ताव भारतीय गठबंधन की एकजुटता के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। गठबंधन के भीतर कभी-कभी आंतरिक मतभेद सामने आते हैं, जिसमें टीएमसी और कांग्रेस जैसी पार्टियाँ विपक्षी राजनीति में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस प्रस्ताव पर एकजुट रुख भाजपा के लिए एक एकजुट विकल्प के रूप में उनकी विश्वसनीयता को बढ़ा सकता है। इसके विपरीत, कोई भी दिखाई देने वाली दरार मतदाताओं की नज़र में उनकी स्थिति को कमज़ोर कर सकती है।

प्रस्ताव छोटी पार्टियों को भी दुविधा में डालता है। प्रस्ताव का समर्थन करने से वे सत्तारूढ़ सरकार से अलग हो सकते हैं, जबकि इससे दूर रहने या इसका विरोध करने से विपक्षी गठबंधन के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। यह संतुलनकारी कार्य प्रस्ताव के परिणाम और विपक्षी राजनीति के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा।

एक ऐतिहासिक राजनीतिक मिसाल

अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करेगा। इससे पहले किसी उपराष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है। इस घटना का महत्व न केवल इसकी दुर्लभता में है, बल्कि संवैधानिक कार्यालयों के कामकाज पर इसके संभावित प्रभाव में भी है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के प्रस्ताव शुरू करने से इन भूमिकाओं का राजनीतिकरण होने का जोखिम है, जबकि समर्थकों का तर्क है कि इससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

पूर्व राजनीतिक सचिव पीडीटी आचार्य बताते हैं, “राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का पद बहुत बड़ी जिम्मेदारी का होता है। अगर उनके आचरण के बारे में कोई वास्तविक शिकायत है, तो विपक्ष को संवैधानिक तरीकों से निवारण की मांग करने का अधिकार है।”

आगे का रास्ता

जैसे-जैसे शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, सभी की निगाहें उपराष्ट्रपति धनखड़ के इर्द-गिर्द चल रहे राजनीतिक नाटक पर टिकी हैं। अगर यह प्रस्ताव अगले सत्र तक भी जारी रहता है, तो संभवतः यह संसदीय कार्यवाही पर हावी हो जाएगा और अन्य विधायी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ देगा। सरकार और भाजपा से उम्मीद की जा रही है कि वे विपक्ष के बयान का आक्रामक तरीके से मुकाबला करेंगे और प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित हमला बताएंगे।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह भी मानना ​​है कि इस प्रस्ताव का नतीजा 2024 के आम चुनावों से पहले जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसकी सफलता असंभव है, लेकिन विपक्ष का यह कदम संवैधानिक पदों और राजनीतिक वर्ग के बीच बढ़ते तनाव को रेखांकित करता है।


उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि इसकी तत्काल सफलता असंभव प्रतीत होती है, लेकिन इसके प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। विपक्ष के लिए, यह अपनी शिकायतों को मुखर करने और सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चुनौती देने का एक साहसिक प्रयास है। भाजपा के लिए, यह अपने आधार को एकजुट करने और संस्थागत पक्षपात के आरोपों का जवाब देने का अवसर है।

जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ती है, राष्ट्र इस पर करीब से नज़र रखता है, क्योंकि उसे पता है कि संसद में यह ऐतिहासिक टकराव आने वाले महीनों में राजनीतिक कथानक को आकार देगा। क्या यह संवैधानिक जवाबदेही के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा, या यह एक प्रतीकात्मक इशारा बनकर रह जाएगा? यह तो समय ही बताएगा।

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Giriraj Sharma
Giriraj Sharmahttp://hindi.bynewsindia.com
ढाई दशक से सक्रिय पत्रकारिता में। राजनीतिक व सामाजिक विषयों पर लेखन, पर्यावरण, नगरीय विकास, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विषयों में रूचि। Ex Editor (M&C) Zee Regional Channels, ETV News Network, Digital Content Head Patrika. com, ByNewsIndia.Com Content Strategist, Consultant
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