Loksabha election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 7वें और आखिरी चरण का मतदान कल शनिवार को होगा। सभी चरणों के चुनाव नतीजे 4 जून को आएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के कार्यक्र की घोषणा के बाद सभी एजेंसियां सतर्क हो गई थीं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयकर विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी कर भारी संख्या में नगदी और जेवरात बरामद किए।
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान 1100 करोड़ रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने आचार संहिता लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में छापेमारी की और नगदी बरामद कर उसे जब्त किया। कई जगहों पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।
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पिछले चुनाव की तुलना में 182 प्रतिशत ज्यादा:
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने 30 मई के अंत तक लगभग 1100 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण जब्त किए है। रिपोर्ट के अनुसार, आयकर विभाग ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान 390 करोड़ रुपए जब्त किए थे। वहीं 2024 के चुनावों के दौरान जब्त किए गए रुपए 2019 की तुलना में 182 प्रतिशत अधिक है। बता दें कि 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई थी।
दरअसल, 16 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों और कार्यक्रम की घोषणा की थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से आयकर विभाग बेहिसाब नकदी और कीमती सामान की निगरानी और जब्त करने में सतर्क रहा, जो संभावित रूप से मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
कर्नाटक में सबसे ज्यादा नगदी और जेवरात जब्त:
रिपोर्ट के अनुसार, जब्ती के सबसे अधिक मामले में दिल्ली और कर्नाटक सबसे आगे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में प्रत्येक में 200 करोड़ रुपए से अधिक की नगदी और आभूषण जब्त किए गए हैं। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के आयकर विभाग ने 150 करोड़ रुपए की जब्ती की है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में सामूहिक रूप से करीब 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और आभूषण शामिल थे।
16 मार्च से हाई अलर्ट पर हैं केन्द्रीय एजेंसियां:
भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने की घोषणा के साथ ही देशभर में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।
ये केन्द्रीय एजेंसियां नकदी, शराब, मुफ्त वस्तुएं, ड्रग्स, आभूषण और अन्य वस्तुएं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी निगरानी कर रही है। नगदी की अवैध आवाजाही की जांच करने के लिए हर राज्य में 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। आदर्श आचार संहिता सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर लागू होती है। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य अनैतिक प्रथाओं को रोकना और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है।
क्या है नियम:
दरअसल, आदर्श आचार संहिता के दौरान जो व्यक्ति 50,000 रुपये से अधिक नकदी या 10,000 रुपये से अधिक मूल्य की नई वस्तुएँ बिना किसी वैध दस्तावेज़ के ले जाते हुए पाए जाते हैं, उन वस्तुओं को जब्त कर लिया जाता है। हालांकि अगर व्यक्ति के पास उन वस्तुओं और नगदी के वैध दस्तावेज होते हैं जो यह साबित करते हैं कि ये चुनाव से संबंधित नहीं है तो वे वस्तुएं और नगदी वापस लौटा दी जाती हैं। लेकिन अगर जब्त की गई नकदी 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इसे आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को भेज दिया जाता है।