Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े ED और CBI मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।
हालांकि हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए कल का समय दिया है। मनीष सिसोदिया की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, उसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता विधानसभा का सदस्य है और अभी चुनाव का समय चल रहा है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। दरअसल, दिल्ली शराब मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
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हाइकोर्ट ने कहा कल आना:
वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका को कल आने दीजिए। न्यायाधीश को फाइल पढ़ने दीजिए। साथ ही हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया के वकील से कहा कि अगर दोपहर तक उनके कागजात ठीक हो गए, तो कल उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
निचली अदालत का निर्णय:
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले के बारे में मनीष सिसोदिया के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। सीबीआई और ईडी के इन मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट की न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सीबीआई-ईडी ने लगाए हैं ये आरोप:
क थित शराब घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी की तरफ से सिसोदिया पर आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितता की गई ताकि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ मिल सके। साथ ही जांच एजेंसियों का कहना है कि शराब नीति में बिना पर्याप्त प्राधिकार की अनुमति के लाइसेंस शुल्क को माफ या कम किया गया और लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई। साथ ही जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने गैरकानूनी लाभ आरोपी अधिकारियों को हस्तांतारित किया और अपने लेखाजोखा में फर्जी आंकड़े दर्ज किए ताकि पूरा मामला छिपाया जा सके।
देरी के लिए सिसोदिया खुद जिम्मेदार:
इससे पहले दिल्ली की कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं कोर्ट की कार्रवाही में देरी के लिए भी अदालत ने मनीष सिसोदिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल, मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही में देरी हो रही है।
इस पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की कोर्ट ने कहा थ कि तथाकथित देरी के लिए सिसोदिया खुद जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही मंगलवार को कोर्ट ने 42 पन्नों के एक आदेश में कहा कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से और विभिन्न आरोपियों के साथ मिलकर दूसरे आवेदन/मौखिक प्रस्तुतियां दे रहा है। इससे सिसोदिया की तरफ से ही जानबूझकर देरी हो रही है।
26 फरवरी को सीबीआई ने पकड़ा:
26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में कथित भूमिका के लिए अरेस्ट किया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के खिलाफ शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया था।
28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पिछले दिनों ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया था। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।