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Thursday, March 12, 2026
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Delhi liquor policy scam: मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, CBI ने बताया घोटाले का मास्टरमांइड, 30 अप्रैल को आएगा फैसला

Delhi liquor policy scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें से मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत वाली एक याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कोर्ट से लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। वहीं नियमित जामानत वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Delhi liquor policy scam: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें से मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत वाली एक याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने कोर्ट से लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत मांगी थी।

वहीं नियमित जामानत वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला 30 अप्रैल को सुनाएगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमांइड बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा कि जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

चुनाव प्रचार के लिए मांगी थी जमानत:

दरअसल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई थी। इस याचिका में सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि सिसोदिया ने यह याचिका वापस ले ली है।

वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट में मनीष सिसोदिया की रेगुलर जमानत का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

30 अप्रैल को आएगा फैसला:

साथ ही जांच एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमांइड हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिल गई तो उनका मकसद हल हो जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 30 अप्रैल को सुनाएगी।

न्यायिक हिरासत 26 तक बढ़ी:

ज्ञात हो कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया की हिरासत 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया के अलावा आप सांसद संजय सिंह भी इस मामले में आरोपी हैं। उन्हें हाल ही में कोर्ट से जमानत मिली है। ऐसे में संजय सिंह भी इस सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। 12 अप्रैल को मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए एक याचिका लगाई थी, जिससे कि वह लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रचार कर सकें।

हालांकि उन्होंने यह याचिका वापस ले ली। मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है याचिका:

इससे पहले मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका लगाई थी लेकिन वहां भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि शराब घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं।

साथ ही कोर्ट ने कहा था ​कि दिल्ली शराब घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और इसमें मनीष सिसादिया की भूमिका संदिग्ध है, ऐसे में कोर्ट उन्हें जमानत नहीं दे सकती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करने का आदेश दिया था।

बीमार पत्नी का हवाला दे हाईकोट से भी मांगी थी जमानत:

मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट में पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, ऐसे में उन्हें 6 सप्ताह के लिए रिहा करना मुश्किल है। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से ​मिलने की इजाजत दे दी थी।

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